देश भर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC act 2026) के नए समानता नियम-2026 को लेकर तीव्र विवाद और विरोध की हलचल तेज़ हो गई है। यह बहस अब सिर्फ शैक्षिक नीति की बात नहीं रही, बल्कि सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता और राजनीतिक प्रतिक्रिया जैसी बड़ी सार्वजनिक बहस में बदल चुकी है, जिसकी मांगें सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं।
UGC ने 13 जनवरी 2026 को “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव, असमानता और उत्पीड़न को रोकना बताया गया है। इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में Equal Opportunity Centre, Equity Committee, Equity Squad और 24×7 हेल्पलाइन स्थापित करना अनिवार्य होगा, ताकि भेदभाव की शिकायतें समय रहते निवारण हो सकें। नियमों में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता और अन्य आधारों पर अनुचित व्यवहार को भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है और इसके उल्लंघन पर संस्थागत जवाबदेही तय की गई है।
सरकारी तर्क यह है कि पुराने 2012 के ढांचे में भेदभाव से निपटने का सिस्टम कमजोर था और इससे छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर्याप्त ढंग से नहीं हो पाती थी। सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियों और रोहित वेमुला-पायल तड़वी जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए UGC ने यह नियम लागू किया है, ताकि campuses को अधिक समावेशी बनाया जा सके।
लेकिन इन नियमों के लागू होते ही प्रतिक्रियाओं की एक लहर सामने आने लगी है। विरोध करने वालों का मानना है कि नियम जीरो-समस्या समाधान की कोशिश में कुछ वर्गों को नुकसान पहुँचाने वाले प्रावधान भी लेकर आए हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा SC, ST और OBC तक सीमित रखकर जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों को शिकायत का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे उनका यह विश्वास गहरा गया है कि नियम समानता के मूल उद्देश्य के बजाय असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं, और भविष्य में शिकायतों के दायरों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा।
यूनिवर्सिटी परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शन दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और अन्य शहरों में फैल चुके हैं। छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि नए नियम एकतरफा और असंतुलित हैं, जिसमें जनरल वर्ग के लिए समान और भरोसेमंद शिकायत तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे उनके शैक्षिक अवसरों और अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। इन प्रदर्शनकारियों ने कई संस्थानों के बाहर शांतिपूर्ण धरना और मार्च किए हैं, और कुछ जगहों पर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी है।
सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी इस मुद्दे को बड़े सार्वजनिक विमर्श का रूप दे दिया है। राजस्थान में करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू महासभा सहित कई समूहों ने नियमों को विभाजनकारी बताया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। विरोध की यह लहर अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों में भी गहरी बहस का कारण बनी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये नियम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन छात्रों और विरोधियों के चिंताएँ कम नहीं हुई हैं। इसके अलावा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुका है, जहाँ याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें इन नियमों को असंवैधानिक करार देने की मांग उठाई गई है।
इसके बीच विरोध-प्रदर्शन में अदाकारियों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों का भी अलग-अलग रुख देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है और शांतिपूर्ण विरोध को सुरक्षा दिला रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के ज़रिये नियमों के संवैधानिक स्वरूप और न्यायसंगतता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
विश्लेषकों के मुताबिक यह विवाद केवल नियमों के तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर भारत के उच्च शिक्षा ढांचे में ‘समानता बनाम अनुचित पक्षपात’ की गहरी सामाजिक बहस बना हुआ है। जहां एक पक्ष इसे सामाजिक न्याय के व्यापक लक्ष्य की दिशा में कदम मानता है, वहीं विरोधी गुट इसे नए असंतुलन और प्रतिकूल प्रभाव का कारण मान रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि UGC को नियमों को लागू करते समय सभी वर्गों की चिंताओं को सुनना और स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा, ताकि campuses में बेरुखी के बजाय भरोसा निर्माण हो सके। इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि विरोध की यह लहर कितनी देर तक जारी रहेगी और अदालत इस मुद्दे पर क्या निर्णय देगी, लेकिन यह विवाद भारतीय उच्च शिक्षा नीति की दिशा और सामाजिक समावेशन के संचालन पर एक महत्वपूर्ण मोड़ खड़ा कर चुका है।
घरेलू राजनीति और आगामी चुनावी पृष्ठभूमि के मद्देनज़र भी यह मुद्दा अब सरकार और विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बन गया है, जिसे लेकर भविष्य में और भी विस्तृत निर्णय, अदालत के आदेश और सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।





